उत्तराखंड में 20 नवंबर से कोविड पाबंदियां खत्म, इन राज्यों के पर्यटकों को नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन

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Published : Nov 18, 2021, 8:39 PM IST

Updated : Nov 19, 2021, 7:33 PM IST

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उत्तराखंड सरकार 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है. लेकिन, लोगों को कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

देहरादून: कोरोना गाइडलाइन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. उत्तराखंड सरकार 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है. राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है. बता दें इससे पहले एहतियात के तौर पर राज्य लगातार कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा रही थी. अब सरकार ने 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का फैसला लिया है.

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बता दें 15 मार्च 2020 को उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला सामने आया था. विदेश से लौटे भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी. उसके बाद प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते गये.

जिसे देखते हुए पहले प्रदेश में जनता कर्फ्यू लगाया गया. उसके बाद हालात सुधरने पर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया गया. इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई. जिसमें कुछ विशेष चीजों को छूट दी गई. अब राज्य सरकार कोरोना पाबंदियां को खत्म करने जा रही है. मगर फिर भी लोगों को कुछ जरूरी नियमों का एहतियातन पालन करना होगा.

इन नियमों का पालन जरूरी

  • सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य.
  • सार्वजनिक स्थानों पर राज्य में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परस्पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा.
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा.
  • सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा-तंबाकू, पान खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

इनके लिए यह नियम

  • 65 साल से अधिक उम्र लोग बिना वजह घर से न निकलें.
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर पाबंदी जारी.
  • केवल बेहद जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी कारण से बाहर निकलने की इजाजत.

नए आदेश के मुताबिक यूपी, नई दिल्ली सहित दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वालों के लिए अब तक जारी सख्त प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं. अब दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. अब राज्य की सीमाओं से लोग बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे. हालांकि कुछ नियमों का पालन करना जरुरी है. सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य. सार्वजनिक स्थानों पर राज्य में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परस्पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा. सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा-तंबाकू, पान खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

Last Updated :Nov 19, 2021, 7:33 PM IST
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