पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूरी हुई बहस, 1 अप्रैल को आएगा फैसला

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Published : Mar 21, 2023, 7:13 PM IST

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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सुलतानपुर एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर हुए. आचार संहिता उल्लंघन मामले में बहस पूरी हो गई. वहीं, मामले का फैसाल 1 अप्रैल को आएगा.

अधिवक्ता संतोष पांडेय

सुलतानपुरः जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति मंगलवार को सुलतानपुर एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर हुए. मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव के समक्ष मंगलवार को गायत्री प्रजापति के मामले में फाइनल बहस हुई. मामला आचार संहिता से जुड़ा हुआ है. मंत्री के आने के बाद न्यायालय परिसर में गहमागहमी का माहौल देखा गया.

जनवरी 2012 में दर्ज हुआ था मामला
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक 28 जनवरी 2012 को गायत्री प्रजापति अमेठी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ गए थे. आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था.

गुरुवार को पेशी पर नहीं पहुंचे थे गायत्री
पुलिस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया था. इस समय एक अन्य मुकदमे में लखनऊ जेल में निरुद्ध गायत्री प्रजापति को जिले की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने बीते बृहस्पतिवार को तलब किया था. कोर्ट ने तलबी आदेश लखनऊ के जेल अधीक्षक को भेजा था, लेकिन वे पहुंचे नहीं थे. मंगलवार को उसी मामले में गायत्री प्रजापति कोर्ट पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे. गायत्री के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि हमने आज फाइनल बहस पूरी कर दी है. कोर्ट ने एक अप्रैल की डेट ऑर्डर में लगायी है.

अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि आज पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति न्यायालय में उपस्थित हुए हैं. एमपी एमएलए कोर्ट में इनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला विचाराधीन था. 2012 में चुनाव के दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति पर यह आरोप था कि वे प्रशासन द्वारा तय किए गए निर्धारित मार्ग से ना जाकर दूसरे मार्ग से चले गए थे, जिसके चलते आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था. इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें अंतिम बहस आज मेरी तरफ से पूरी कर दी गई है. न्यायालय ने 1 अप्रैल की तिथि आदेश के लिए नियत कर दी है.

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