सोनभद्र में कोर्ट ने 8 साल बाद दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई सजा

author img

By

Published : Sep 20, 2022, 10:30 AM IST

सोनभद्र कोर्ट

सोनभद्र में दुष्कर्म के दो आरोपियों को 8 साल बाद सजा सुनाई गई. एक को 10 वर्ष और दूसरे को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई.

सोनभद्र: 16 वर्षीय लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निहारिका चौहान ने सोमवार को सुनवाई करते हुए आरोपी गुड्डू यादव को 10 वर्ष की सजा सुनाई. 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं, एक और आरोपी रामप्रीत खरवार को 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर दोनों को क्रमशः 6 माह और 5 माह की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी. अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव के शख्स ने 10 सितंबर 2014 को पिपरी थाने में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी जो कक्षा 10 की छात्रा थी को 4 सितंबर 2014 की शाम 7 बजे पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्ध्वा क्षेत्र निवासी गुड्डू यादव व रामप्रीत खरवार बहला-फुसलाकर ले गए. इसके बाद उसके साथ गुड्डू ने दुष्कर्म किया. पिपरी पुलिस ने 10 सितंबर 2014 को पॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में गैंगरेप के बाद जिंदा जलाई गई दलित किशोरी का अंतिम संस्कार, एसपी बोले- आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर

विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने और गवाहों के बयान के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी गुड्डू यादव को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. वहीं, दोषी रामप्रीत खरवार को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. दोनों को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही. अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.