सोनभद्र की अदालत ने गांजा तस्करों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

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Published : May 29, 2023, 9:51 PM IST

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सभी दोषियों के खिलाफ 27 जुलाई 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

सोनभद्र: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सोनभद्र की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में चार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इनमें से तीन दोषियों पर 2,27000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि, एक दोषी पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने पर सभी दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 जुलाई 2020 को विंढमगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक दुद्धी की ओर से गांजा लेकर आ रहा है. मुखबिर की सूचना पर जब उन्होंने भी घिवही रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक को रोककर चेकिंग की तो ट्रक से 13 बोरियों में तीन कुंतल 80 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ.

सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई तो दोषी पाकर न्यायालय ने दोषी वकील यादव, गौरीशंकर यादव, सुजीत यादव और चांद गोविंद यादव को 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई. इन सभी दोषियों पर न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया है.

तीन दोषियों पर 2,27000 रुपए, चौथे दोषी पर दो लाख रुपए का लगा जुर्मानाः अपर सत्र न्यायाधीश खलिकजुमा की अदालत ने तीन दोषियों पर 2 लाख 27 हजार जबकि चौथे दोषी पर 2 लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. सभी दोषियों को 20-20 वर्ष कैद की कड़ी सजा न्यायालय ने सुनाई है. बता दें कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की.

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