शामली में लूट और चोरी के अलग-अलग मामलों में 6 दोषियों को सजा

author img

By

Published : Mar 20, 2023, 9:54 PM IST

etv bharat

यूपी के शामली में कोर्ट ने लूट, चोरी और अवैध हथियार बरामदगी के अलग-अलग मामलों में छह दोषियों को सजा सुनाई है.

शामली: जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सोमवार को लूट, चोरी और हथियार बरामदगी के छह मामलों में अपना फैसला गया है. इन मामलों में छह अभियुक्तों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने यह जानकारी दी है.

लुटेरे को छह वर्ष का कारावास
जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में 29 जनवरी 2016 को वीरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति से दस हजार 100 रुपये की नगदी लूटी गई थी. मामले में पुलिस ने भोला उर्फ मुबारिक निवासी गांव भूरा को गिरफ्तार करते हुए लूट की रकम बरामद कर ली थी. इसके बाद आरोपी को जेल भेजा गया था. पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा के यहां विचाराधीन चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में छह गवाह पेश किए गए. सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात भोला उर्फ मुबारिक को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.

चोरी के मामले में एक साल की कैद
10 जून 2022 को शामली सदर कोतवाली क्षेत्र में संजीव कुमार की बाइक चोरी हो गई थी. पीड़ित की ओर से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विकास निवासी वहेलना खेड़ा सुल्तानपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया था. आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई थी. सोमवार को इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोष सिद्ध होने पर विकास को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

ट्यूबवेल से चोरी करने वाले को सजा
19 सितंबर 2022 को शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनपुर लिसाढ़ निवासी अरविंद के खेत पर स्थित ट्यूबवेल का केबिल, स्टार्टर व अन्य सामान चोरी कर लिया गया था. घटना में पुलिस ने आरोपी परदेशी निवासी कल्लरहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया था. आरोपी से चोरी का सामान भी बरामद किया गया था. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने सोमवार को आरोपी परदेशी को एक साल के कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है.

बाइक चोरी में एक दोषी करार
8 जुलाई 2022 को शामली सदर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोविंदा निवासी सिविल लाइन रोहतक, हरियाणा को चोरी की एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी थी. सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गोविंदा को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

अवैध हथियार रखने में सजा
15 जुलाई 2022 को शामली सदर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोनू उर्फ दिनेश निवासी बदरपुर बॉर्डर जैतपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया था. आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ था. इसके बाद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई.

चोरी के आरोपी को एक साल कारावास
8 मई 2022 को कांधला थाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित राजू उर्फ राजीव निवासी दुर्गनपुर थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. यह मामला भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की कोर्ट में विचाराधीन था. सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार कर दिया, जिसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.

पढ़ेंः Dr Narendra Chowdhary murder case : पत्नी डॉक्टर नताशा कोर्ट में तलब, पूर्व सपा विधायक पर लगे गंभीर आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.