शामली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

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Published : Sep 17, 2022, 9:18 PM IST

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शामली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

शामली: जनपद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि वर्ष 2020 में वारदात के बाद से ही आरोपी जेल में बंद हैं.

दरअसल, दुष्कर्म की यह वारदात जिले के कांधला थाना क्षेत्र में सामने आई थी. यहां 9 सितंबर 2020 को अमन उर्फ निन्ना निवासी नई बस्ती कांधला एक साढ़े 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया गया, जिसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. वारदात को अंजाम देने के बाद 11 सितंबर को पीड़िता को बस अड्डे पर छोड़कर आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कराने के साथ ही उसका मेडिकल कराया था. इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. तभी से आरोपी जेल में बंद हैं. इस मामले में पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.

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केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली के यहां हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अमन उर्फ निन्ना को दोषी माना. दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई.


जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि इर्तजा निवासी गांव खेडकी थाना गढीपुख्ता के विरूद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (रेप एंड पॉक्सो) के यहां दुष्कर्म के प्रयास का मामला विचाराधीन है. इस में शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने दोषी को सजा पर फैसला सुनाने के लिए 21 सितंबर नियत की है.

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