SP leader Azam Khan: रामपुर एमएपी एमएलए कोर्ट में नहीं पेश हुए आजम खान, 17 को अगली सुनवाई

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Published : Jan 13, 2023, 5:24 PM IST

SP leader Azam Khan

रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MAP MLA) ने सपा नेता आजम खान से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई थी. लेकिन आजम खान कोर्ट पेश नहीं हुए. कोर्ट ने 17 जनवरी को आजम खान को जेल में पेश होने का आदेश दिया है.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कोर्ट की सुनवाई दी जानकारी

रामपुरः जिले की एमपी एमलए कोर्ट में आजम खान शुक्रवार को भी नहीं पेश हुए. आजम खान के अधिवक्ता ने वायरल फीवर होने का हवाला देते हुए मुंबई में होने की कही बात और न्यायालय से 1 हफ्ते का समय मांगा. कोर्ट ने आजम खान का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया. एमपी एमएलए कोर्ट में सपा नेता आजम खान से संबंधित तीन मामलों में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी. इनमें से एक मामले में उन्हें कोर्ट में पेश होकर बयान भी दर्ज कराना था. लेकिन आजम खान आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पहला मामला थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण से संबंधित था, जिसमें शुक्रवार को आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 313 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दर्ज कराना था. लेकिन आजम खान के अधिवक्ता ने आज न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. इसमें आजम खान को वायरल फीवर और उनके मुंबई में होने का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का समय मांगा गया. इस पर न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए. इस मामले में 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने के लिए अगली तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की है. इसमें आजम खान को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज कराना होगा.

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दूसरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था. इसमें आज आजम खान के अधिवक्ता द्वारा विवेचक नरेंद्र त्यागी से जिरह पूरी की जा चुकी है. अब इस मामले में 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय ने 20 जनवरी की तारीख तय की है. दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और ताज़ीन फातिमा आरोपी हैं. बयान दर्ज कराने के लिए 20 जनवरी को सभी आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में पेश होना होगा. इसके अलावा तीसरा मामला अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट से जुड़ा था, जिसमें गवाहों से गवाही होनी थी. लेकिन, गवाहों के न्यायालय ना पहुंचने के चलते इस मामले में भी अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी तय कर दी गई है.

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