मुजफ्फरनगर में 5 हत्यारों को उम्रकैद और 20-20 हजार का जुर्माना
Published: Sep 23, 2022, 9:05 PM


मुजफ्फरनगर में 5 हत्यारों को उम्रकैद और 20-20 हजार का जुर्माना
Published: Sep 23, 2022, 9:05 PM

मुजफ्फरनगर में 14 साल पहले नगेन्द्र हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद के साथ 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
मुजफ्फरनगर: जनपद की एक अदालत ने 14 साल पहले गांव राजपुर तिलौरा में हुए नगेन्द्र हत्याकांड में सुनवाई कर दोषी ठहराए गए पांच हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना(Life imprisonment with fine) भी लगाया है.
जनपद के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर तिलौरा में रंजिश के चलते 13 जुलाई 2008 को नगेंद्र उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिनदहाड़े हुए हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई थी. इस मामले में मृतक के पिता सुखपाल ने गांव के ही महिपाल, बबलू, उधम सिंह, शंकर और शक्ति के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.
पुलिस ने आरोपितों को जेल भेजकर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या छह के न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष चल रही थी. शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त पांचों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियो पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और आरोपित एक ही परिवार के हैं.
