मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक की बेटी पर FIR का आदेश,

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Published : Nov 3, 2022, 5:20 PM IST

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मुजफ्फरनगर में आरपीएसएफ में तैनात इंस्पेक्टर पति की गुहार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक की बेटी पर एफआईआर का आदेश दिया है.

मुजफ्फरनगर: जनपद में पूर्व विधायक की पुत्री पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है. आरपीएसएफ (RPSF) में तैनात इंस्पेक्टर पति की गुहार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक की बेटी पर एफआईआर का आदेश दिया है. पति-पत्नी के बीच दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी चल रहा है. इस बार आरपीएसएफ इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी पर पचास लाख रुपये की उगाही के प्रयास का आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, पूर्व विधायक महावीर आजाद (Former MLA Mahaveer Azad) की पुत्री नेहा सिंह का विवाह 16 जून 2020 को आगरा निवासी राजेश कुमार से हुआ था. राजेश आरपीएसएफ में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है. शादी के बाद से ही दोनों के बीच मुन-मुटाव चल रहा था. नेहा ने अपने पति सहित ससुराल जनों पर महिला थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है. इसके बाद आगरा निवासी राजेश कुमार ने अपनी पत्नी और पूर्व विधायक महावीर आजाद की पुत्री नेहा सिंह के विरुद्ध 18 मई 2022 को शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए थे.

इस मामले में कोई कार्रवाई न होने की बात कहते हुए राजेश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट से आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई थी और राजेश ने सीआरपीसी 156,3 के तहत कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी नेहा सिंह ने झूठे तथ्य देकर उसके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है. जबकि सच्चाई ये है कि नेहा ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसका उत्पीड़न किया है. उस पर पचास लाख रुपये की उगाही का दबाव बनाया है. वहीं, राजेश कुमार की शिकायत पर सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल की कोर्ट (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने सुनवाई की और सुनवाई उपरांत कोर्ट ने थाना सिविल लाइन पुलिस को तीन दिन के भीतर आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

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