ETV Bharat / state

खुद को मृत दिखाने के लिए सहेली को जिंदा जला दिया फिर प्रेमी से कर ली शादी, अब उम्रभर काटेगी जेल

Meerut Court News: मामला दो अप्रैल 2019 की सुबह का है. उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर के एक मकान में आग लगी थी. मकान से एक महिला का शव मिला था. इसके बाद पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे.

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 2, 2024, 2:33 PM IST

Updated : Jan 2, 2024, 3:51 PM IST

Etv Bharat
Etv Bharat

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के लिसाड़ीगेट की रहने वाली अफसाना ने प्रेमी को पाने के लिए अपनी ही सहेली को घर बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया. फिर जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर डाली थी. पुलिस ने इसे अफसाना की मौत मानकर कार्रवाई शुरू की थी. लेकिन, जब अफसाना जैसी दिखने वाली महिला थाने पहुंची तो पूरी वारदात का सच सामने आ गया. तीन साल बाद मामले में आरोपी महिला को सजा सुनाई गई है.

प्रेमी को पाने के लिए सहेली की जलाकर हत्या करने वाली थाना लिसाड़ी गेट की अफसाना उर्फ निशा को कोर्ट ने उम्रकैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पवन कुमार शुक्ला ने ये निर्णय सुनाया है. सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल और शबनम मलिक ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दो अप्रैल 2019 की सुबह लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर में किराए पर रहने वाले अबरार के मकान में आग लगी थी. मकान से एक महिला का शव मिला था.

शव की शिनाख्त परिजनों ने अबरार की पत्नी अफसाना के रूप में की थी. परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया था. लेकिन, पुलिस ने मामला संदिग्ध पाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया था. डीएनए के सैंपल लिए थे. 24 अप्रैल 2019 को अफसाना जैसी दिखने वाली एक महिला थाने पहुंची थी. इसकी जानकारी होने पर अफसाना की मां नसीमा थाने पहुंच गई थी. उसने उसकी पहचान अफसाना के रूप में की थी. लेकिन उस समय अफसाना ने खुद का नाम निशा पत्नी प्रवीण निवासी गोकुलपुर बताकर पहचान छिपा ली थी. मामला दो समुदाय से जुड़ने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी.

पुलिस का सनसनीखेज खुलासाः पुलिस ने 28 अप्रैल को अफसाना और उसके प्रेमी टेंपो चालक प्रवीण को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया था. पुलिस ने बताया था कि श्यामनगर लिसाड़ी गेट निवासी जीनत की शादी रशीदनगर निवासी अशरफ से हुई थी. जीनत एक अप्रैल 2019 की शाम चार बजे से लापता थी. जीनत के भाई इश्तियाक ने थाना लिसाड़ी गेट पर अशरफ और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट और दहेज एक्ट में केस दर्ज कराया था.

सहेली को आग लगाकर महिला प्रेमी के पास चली गई थीः विवेचना के दौरान जीनत की बेटी सोफिया ने बताया था कि उसकी मां का अफसाना के यहां आना जाना था. दो अप्रैल की सुबह आठ बजे भी जीनत को अफसाना के घर देखा गया था. इस बीच अफसाना की आग में जलकर मौत होने पर जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी. अफसाना ने खुलासा किया था कि उसने मोहल्ले की ही जीनत से दोस्ती कर ली थी. दो अप्रैल को उसे घर बुलाकर खाने में नशीला पदार्थ दे दिया था. उसके बेहोश होने पर घर में मिनी सिलिंडर से आग लगाकर अफसाना वहां से चुपके से निकलकर सीधे प्रवीण के पास गोकुलपुर पहुंच गई थी.

गर्भवती होने पर प्रेमी ने ठुकरा दियाः पुलिस ने बताया था कि प्रवीण व अफसाना में करीब तीन साल से प्रेम संबंध था. अफसाना ने प्रवीण को अपना नाम निशा बताया था. अफसाना व प्रवीण गोकुलपुर में रहने लगे. प्रवीण को पता चला कि अफसाना गर्भवती है, जिस पर प्रवीण ने पहचान खुलने पर उसे ठुकरा दिया था. इसके बाद अफसाना शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची थी. यहां उसकी पोल खुल गई थी. पुलिस ने इस मामले में मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट ने सोमवार को अफसाना उर्फ निशा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा-201 आईपीसी के तहत सात साल का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

ये भी पढ़ेंः आगरा में फिर लॉकडाउन, सप्ताह में दो दिन बंद रहेंगे बाजार, डीएम ने जारी किए आदेश

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के लिसाड़ीगेट की रहने वाली अफसाना ने प्रेमी को पाने के लिए अपनी ही सहेली को घर बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया. फिर जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर डाली थी. पुलिस ने इसे अफसाना की मौत मानकर कार्रवाई शुरू की थी. लेकिन, जब अफसाना जैसी दिखने वाली महिला थाने पहुंची तो पूरी वारदात का सच सामने आ गया. तीन साल बाद मामले में आरोपी महिला को सजा सुनाई गई है.

प्रेमी को पाने के लिए सहेली की जलाकर हत्या करने वाली थाना लिसाड़ी गेट की अफसाना उर्फ निशा को कोर्ट ने उम्रकैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पवन कुमार शुक्ला ने ये निर्णय सुनाया है. सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल और शबनम मलिक ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दो अप्रैल 2019 की सुबह लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर में किराए पर रहने वाले अबरार के मकान में आग लगी थी. मकान से एक महिला का शव मिला था.

शव की शिनाख्त परिजनों ने अबरार की पत्नी अफसाना के रूप में की थी. परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया था. लेकिन, पुलिस ने मामला संदिग्ध पाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया था. डीएनए के सैंपल लिए थे. 24 अप्रैल 2019 को अफसाना जैसी दिखने वाली एक महिला थाने पहुंची थी. इसकी जानकारी होने पर अफसाना की मां नसीमा थाने पहुंच गई थी. उसने उसकी पहचान अफसाना के रूप में की थी. लेकिन उस समय अफसाना ने खुद का नाम निशा पत्नी प्रवीण निवासी गोकुलपुर बताकर पहचान छिपा ली थी. मामला दो समुदाय से जुड़ने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी.

पुलिस का सनसनीखेज खुलासाः पुलिस ने 28 अप्रैल को अफसाना और उसके प्रेमी टेंपो चालक प्रवीण को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया था. पुलिस ने बताया था कि श्यामनगर लिसाड़ी गेट निवासी जीनत की शादी रशीदनगर निवासी अशरफ से हुई थी. जीनत एक अप्रैल 2019 की शाम चार बजे से लापता थी. जीनत के भाई इश्तियाक ने थाना लिसाड़ी गेट पर अशरफ और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट और दहेज एक्ट में केस दर्ज कराया था.

सहेली को आग लगाकर महिला प्रेमी के पास चली गई थीः विवेचना के दौरान जीनत की बेटी सोफिया ने बताया था कि उसकी मां का अफसाना के यहां आना जाना था. दो अप्रैल की सुबह आठ बजे भी जीनत को अफसाना के घर देखा गया था. इस बीच अफसाना की आग में जलकर मौत होने पर जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी. अफसाना ने खुलासा किया था कि उसने मोहल्ले की ही जीनत से दोस्ती कर ली थी. दो अप्रैल को उसे घर बुलाकर खाने में नशीला पदार्थ दे दिया था. उसके बेहोश होने पर घर में मिनी सिलिंडर से आग लगाकर अफसाना वहां से चुपके से निकलकर सीधे प्रवीण के पास गोकुलपुर पहुंच गई थी.

गर्भवती होने पर प्रेमी ने ठुकरा दियाः पुलिस ने बताया था कि प्रवीण व अफसाना में करीब तीन साल से प्रेम संबंध था. अफसाना ने प्रवीण को अपना नाम निशा बताया था. अफसाना व प्रवीण गोकुलपुर में रहने लगे. प्रवीण को पता चला कि अफसाना गर्भवती है, जिस पर प्रवीण ने पहचान खुलने पर उसे ठुकरा दिया था. इसके बाद अफसाना शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची थी. यहां उसकी पोल खुल गई थी. पुलिस ने इस मामले में मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट ने सोमवार को अफसाना उर्फ निशा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा-201 आईपीसी के तहत सात साल का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

ये भी पढ़ेंः आगरा में फिर लॉकडाउन, सप्ताह में दो दिन बंद रहेंगे बाजार, डीएम ने जारी किए आदेश

Last Updated : Jan 2, 2024, 3:51 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.