जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी के बैरक में लगाएं टीवी : कोर्ट

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Published : Jul 28, 2021, 7:23 PM IST

Updated : Jul 28, 2021, 9:11 PM IST

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी उपलब्ध कराए जाने सहित चार प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार अगर टीवी लगाना उचित है तो मुख्तार के बैरक में टीवी लगवाना सुनिश्चित किया जाए.

मऊ : दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी उपलब्ध कराए जाने सहित चार प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने और जेल अधीक्षक बांदा की आख्या का अवलोकन करने के बाद आदेश दिया कि जेल मैनुअल और समुचित शासनादेश में विहित प्रावधानों में अगर टीवी अनुमन्य हो तो मुख्तार अंसारी की बैरक मे टीवी लगवाना सुनिश्चित करें.

दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में चार प्रार्थना पत्र दिया है. प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में बंद है. उन्हें जेल मे टीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. उनका मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है. उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं. क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं. सीनियर सिटीजन और ग्रेजुएट भी हैं इसके साथ ही वह आयकर दाता हैं. मुख्तार पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करे.

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बुधवार को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट मे चारों प्रार्थना पत्रो पर सुनवाई हुई. इसमें भोजन और तख्त उपलब्ध कराने में 2 सितंबर की तिथि नियत किया. उच्च श्रेणी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले मे 8 सितंबर की तिथि, मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराने के मामले मे 6 सितंबर की तिथि नियत किया है. वहीं जेल की बैरक में टीवी उपलब्ध कराने के मामले में जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिया कि जेल मैनुअल अगर यह शामिल है तो मुख्तार अंसारी के बैरक में टीवी लगवाना सुनिश्चित करें. इस आदेश को कई बार पेशी के दौरान मुख्तार के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, लेकिन इस बार न्यायाधीश ने आदेश जेल मैनुअल के अनुसार पालन करने का दिया.

Last Updated :Jul 28, 2021, 9:11 PM IST
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