श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण की 3 याचिकाओं पर हुई सुनवाई, अब इन तारीखों पर होगी बहस

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Published : Oct 3, 2022, 5:43 PM IST

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सोमवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सोमवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. वादी महेंद्र प्रताप सिंह, मनीष यादव और शैलेंद्र सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई की गई. न्यायालय में उपस्थित पक्ष-विपक्ष अधिवक्ताओं के बहस के बाद सभी याचिकाओं में अगली तारीख निर्धारित किया.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार वाद संख्या 152 मनीष यादव और शैलेंद्र सिंह के वाद संख्या 151 की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शुरू हुई. इस दौरान पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी-अपनी बातें रखी. कोर्ट ने मनीष यादव के वाद पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर और शैलेंद्र सिंह के वाद पर 21 अक्टूबर निर्धारित करते हुए अंतिम अवसर दिया है. बता दें कि शैलेंद्र सिंह न्यायालय में पिछले दो बार से उपस्थित नहीं हो रहे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण पर जानकारी देते पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ता
जिला जज की कोर्ट में वादी महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन पर सुनवाई हुई थी. जिसमें मांग की गई थी कि शाही ईदगाह परिसर में हिंदू आकृतियों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है. जबकि विपक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में 7/11 रूल पर सुनवाई करने की जिद्द कर रहा है. वादी का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लंबा खींचना चाहता है. वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह सर्वे वीडियोग्राफी और वरिष्ठ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग पर अड़े हैं.

शाही ईदगाह मस्जिद अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर रिवीजन पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई. वादी पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को नोटिस तामिल कराने के लिए समय मांगा है. इसलिए इस प्रकरण की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. इसी क्रम में दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई सिविल जज की कोर्ट में हुई थी, जो कि मनीष यादव और शैलेंद्र सिंह की याचिका पर हुई.

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जिला न्यायालय की कोर्ट में रिवीजन पर सुनवाई हुई. शाही ईदगाह पक्ष अधिवक्ता पिछले तीन तारीखों के बाद न्यायालय में उपस्थित हुए. वह इस केस को अनदेखा करना चाहते हैं. वादी पक्ष ने सभी पत्रावली दे दी थी. लेकिन वह इस केस को अनदेखा कर रहे हैं. वह केस की प्रगति नहीं चाहते, इसलिए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की है.

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