विदेशी नागरिक जेल से हुआ रिहा, बंदी कल्याणकारी कोष से मिली 40 हजार रुपये की सहायता

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Published : Oct 4, 2022, 6:40 PM IST

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स्लोवाक देश के रहने वाले 60 वर्षीय सैटला पीटर को वृंदावन पुलिस ने पासपोर्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद कई महीनों से वृंदावन में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिक को 14 विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था.

मथुरा: जिले में 14 विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए विदेशी नागरिक सैटला पीटर निवासी स्लोवाक को 2 साल 6 महीने की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया. विदेशी नागरिक को बंदी कल्याणकारी कोष से 40 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने के बाद टिकट देकर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया. इस मामले में जेल अधीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि विदेशी नागरिक को सजा पूरी करने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया. विदेशी नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट भेजकर उसे उपने देश जाने की इजाजत दे दी गई है.

करीब 3 वर्ष पूर्व वृंदावन पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था. स्लोवाक देश के रहने वाले 60 वर्षीय सैटला पीटर को वृंदावन पुलिस ने जेल में बंद किया किया था. सैटरा पीटर पासपोर्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद कई महीनों से वृंदावन में अवैध तरीके से रह रहा था. उस पर 14 विदेशी अधिनियम के तहत के कार्रवाई की गई थी.
सोमवार की देर शाम को 2 साल 6 महीने की सजा पूरी होने के बाद विदेशी नागरिक को जिला कारागार से रिहा किया गया. खुफिया विभाग की टीम ने विदेशी नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट से अपने देश वापस जाने की इजाजत दे दी.

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सैटला पीटर को जिला कारागार में सजा पूरी होने के बाद अपने देश जाने के लिए पैसो का बंदोबस्त नहीं हो रहा था. मथुरा जेल प्रशासन ने मानवता दिखाते हुए बंदी कल्याणकारी कोष से 40 हजार रुपये की सहायता राशि दी. सैटला पीटर को जिला कारागार से रिहा करने के बाद विदेशी नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया.


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