चार वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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Published : Mar 18, 2023, 8:54 PM IST

Etv bharat

मासूम से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.

लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने चार वर्ष की लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त राकेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जुर्माने की धनराशि से एक लाख पीड़िता के नाम से फिक्स्ड डिपाजिट करने का आदेश भी दिया है.


विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय व सुखेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक पीड़िता अपने परिजनों के साथ मेला देखने गई थी. वहां से अभियुक्त उसे रेलवे स्टेशन ले गया और गलत काम किया। 16 अक्टूबर, 2021 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना विभूतिखंड में दर्ज कराई थी.

हमलावारों को चार वर्ष की कैद
विशेष जज नरेन्द्र कुमार ने 31 वर्ष पहले मारपीट कर गंभीर रुप से चोट पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त निहाल, जमाल, सिराज, फरीद, इस्लाम व असलम को चार वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इन पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. 21 जून, 1992 को इस मामले की एफआईआर राम चन्द्र ने थाना मलिहाबाद में दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक उस रोज राम चन्द्र अपने घर का छप्पर बनवा रहा था. घर में उसकी मां, भाई, भतीजा व बहनें अपना काम कर रहे थे तभी अभियुक्तगण अपने हाथों में लाठी-डंडा लेकर आए और गाली देते हुए मारने-पीटने लगे.

नियाज व फराज की जमानत अर्जी खारिज
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज लोकेश वरुण ने चित्रकुट जेल में निरुद्ध रहे विधायक अब्बास अंसारी को सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त नियाज व फराज खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के अपराध को गंभीर करार दिया है. सरकारी वकील एमके सिंह के मुताबिक इससे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत अर्जी खारिज हुई थी. 11 फरवरी, 2023 को इस मामले की एफआईआर चित्रकुट के थाना करवी कोतवाली नगर में दर्ज हुई थी. इस मामले में नियाज व फराज के अलावा डिप्टी जेलर चंद्रकला, विधायक अब्बास अंसारी, अब्बास की पत्नी निखत बानो व जेल के कैंटीन का ठेकेदार नवनीत सचान न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं. इन सभी पर भ्रष्टाचार का भी इल्जाम है. नियाज पर अन्य आरोपों के अलावा निखत बानो को वाहन से जेल ले जाने व ले आने जबकि अभियुक्त फराज पर वाहन मुहैया कराने का इल्जाम है.

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