लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्र समेत 13 आरोपियों पर कल तय हो सकते हैं आरोप
Updated on: Dec 5, 2022, 7:34 PM IST

लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्र समेत 13 आरोपियों पर कल तय हो सकते हैं आरोप
Updated on: Dec 5, 2022, 7:34 PM IST
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा ( Lakhimpur Kheri violence) मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 अभियुक्तों की डिस्चार्ज अर्जियां अदालत ने खारिज कर दी है. अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
लखीमपुर खीरीः जनपद में बीते वर्ष हुए तिकुनिया हिंसा (Tikuniya violence ) मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी (Union Minister Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 अभियुक्तों की डिस्चार्ज अर्जियां एडीजे अदालत ने खारिज कर दी है. अदालत ने मंगलवार 6 दिसंबर को सभी आरोपितों पर आरोप तय करने के लिए जेल से तलब किया है.
बता दें कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा के दौरान 4 किसान, 3 भाजपा कार्यकर्ता व एक पत्रकार की मौत हो गयी थी. इस मामले में एसआईटी (SIT) ने विवेचना के बाद 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 13 आरोपितों की तरफ से कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जियां दाखिल की गई थी. जिस पर अभियोजन पक्ष की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी.
इस मुकदमे की सुनवाई के लिए एडीजे (ADJ) प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था. जहां 29 नवंबर को एडीजे की अदालत में डिस्चार्ज अर्जियों पर सुनवाई हुई थी. इसके बाद सोमवार को एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 13 आरोपितों की डिस्चार्ज अर्जियां खारिज कर दी. आदेश में धारा 34 को डिस्चार्ज कर दिया गया है. मुकदमें में आरोप तय करने के लिए मंगलवार को सभी आरोपितों की को जेल से तलब किया गया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने एसआईटी की लगाई गई सिर्फ एक धारा 34 को हटाया है. बाकी सभी धाराओं में कोई फेरबदल नहीं किया गया है. अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जियां खारिज कर दी है. अब इस मामले में आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे. जहां अदालत ने मंगलवार को अगली तिथि लगाई है.
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