बाराबंकी: जनपद में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में यहां की एक अदालत ने मामले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है.अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम अदा न करने पर इन्हें 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. ये फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-10 राजीव कुमार द्वितीय ने सुनाया. खास बात ये कि इस मामले में वादी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को कारित किया था और बदला लेने के लिए अपनी ससुराल के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कहानी गढ़ी थी.
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने अभियोजन कथानक बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के वहाबपुर निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू की शादी मसौली थाना क्षेत्र के नहमऊ गांव से हुई थी.शादी के बाद उसका विवाद हो गया.जिसके चलते उसकी ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया था.लिहाजा उसका साला हृदयराम और उसकी पत्नी का चाचा सीताराम उससे रंजिश रखते थे.
घटना वाली रात 04 सितम्बर 2017 को जब वो गांव के साहू के घर खाना खा रहा था तो गांव के एक व्यक्ति ने आकर बताया कि उसके घर कुछ बदमाश आ गए हैं. इस पर वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू गांव के ही रामप्रसाद,उमेश आदि के साथ अपने घर की ओर भागा. बदमाशों का उन लोगों ने पीछा किया और रामप्रसाद ने टार्च जला दी.टार्च की रोशनी होते ही बदमाशों हृदयराम और सीताराम ने असलहों से फायर कर दिया.गोली रामप्रसाद को लगी और उसकी मौत हो गई.
इस मामले में वीरेंद्र उर्फ पिंटू ने हृदयराम और सीताराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया लेकिन जब विवेचक ने तफ्तीश शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आई.लिहाजा विवेचक ने वादी वीरेंद्र उर्फ पिंटू और गांव के ही जगदीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.
दरअसल जगदीश की पत्नी से मृतक रामप्रसाद के अवैध सम्बन्ध थे.लिहाजा वीरेंद्र और जगदीश ने योजनाबद्ध तरीके से रामप्रसाद की हत्या की और वीरेंद्र उर्फ पिंटू ने अपने साले और ससुर से बदला चुकाने के लिए उनको नामजद कर दिया.
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अभियोजन ने इस मामले में समुचित पैरवी करते हुए ठोस गवाह पेश किए.न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद वीरेंद्र कुमार यादव उर्फ पिंटू और जगदीश यादव को दोषी माना.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस विशेष कोर्ट राजीव कुमार द्वितीय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
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