4 मिनट की पेशी में मुख्तार अंसारी ने की डिमांड, बैरक में लगे टीवी

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Published : May 25, 2021, 11:37 AM IST

Updated : May 25, 2021, 5:15 PM IST

गैंगस्टर कोर्ट में होगी मुख्तार अंसारी की पेशी

आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने आजमगढ़ पुलिस को मुख्तार की रिमांड को मंजूरी दी है. 4 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कई डिमांड की. उसने बैरक में टीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की.

आजमगढ़ः बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मंगलवार को आजमगढ़ में गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के बाद उसे, उसके गुर्गों के साथ 25 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं बाहुबली के फरार राइट हैंड, 50 हजार के इनामी अनुज कनौजिया के खिलाफ कुर्की का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. बता दें यह पेशी तकनीकी खरीबी के कारण पूरी नहीं हो सकी.

आजमगढ़ के गैंगेस्टर कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पेश किया गया. 4 मिनट की पेशी उसने जज से गुहार लगाते हुए कहा कि उसके बैरक में टीवी और अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाएं. जिस पर जज ने उसे ऑनलाइन एप्लिकेशन से मांग का निर्देश दिया. एप्लिकेशन मिलने पर उसके गुहार पर सुनवाई की जाएगी. वहीं कोर्ट ने मुख्तार और उसके गुर्गों को 25 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. उसके गुर्गों में स्याम बाबू पासी जो बुलंदशहर जेल में, राजन पासी गाजीपुर जेल, अभिषेक मिश्रा, राजेन्द्र पासी, उमेश सिंह आजमगढ़ जेल में बंद हैं.

ठेकेदार पर कराई थी फायरिंग

बता दें कि तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द में सड़क निर्माण के दौरान वर्चस्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. इसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया था. ठेकेदार ने इस मामले में तरवां थाने में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले की विवेचना मेंहनगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को सौंपी गई थी. तरवां कांड में पुलिस ने पिछले दिनों मुख्तार और उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई थी. उसी दौरान मुख्तार को पंजाब के रोपण जेल भेज दिया गया था.

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इसके पूर्व 12 अप्रैल को मुख्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखी थी. उस समय बाहुबली गिड़गिड़ाता नजर आया था. मुख्तार ने कोर्ट को बताया था कि मजदूर की हत्या में उसे फर्जी ढंग से मुजरिम बनाया गया है. वह पिछले 16 वर्षों से गाजीपुर गया ही नहीं, जबकि मुकदमें में गाजीपुर की पेशी को आधार बनाया गया है.

मुख्तार ने लगाए थे बांदा जेल पर आरोप
बता दें कि साल 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार पर हुई फायरिंग में एक मजदूर की मौत हो गई थी. 2020 में तत्कालीन एसपी त्रिवेणी सिंह ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके 10 गुर्गों पर गैंगस्टर लगाया था. तरवां थाने में मुख्तार और उसके गुर्गों पर एफआईआर हुई थी. इसी मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

Last Updated :May 25, 2021, 5:15 PM IST
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