पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बिडेन के सामने उठाया H1B वीजा का मुद्दा: श्रृंगला

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Published : Sep 25, 2021, 11:48 AM IST

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बिडेन के सामने उठाया H1B वीजा का मुद्दा

इस बात की जानकारी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी. बता दें कि हाल के दिनों में भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को H1B वीजा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

वॉशिंगटन: अमेरिका में पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राष्ट्रपति जो बाइडेन (President Joe Biden) से शुक्रवार को मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और हिंद-प्रशांत सहित कई मुद्दों पर चर्चा की. इसके अलावा पीएम मोदी ने H-1B वीजा का भी मुद्दा उठाया.

इस बात की जानकारी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी. बता दें कि हाल के दिनों में भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को H-1B वीजा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

जो बाइडेन से मुलाकात के बाद श्रृंगला ने कहा कि पीएम मोदी ने एच-1बी वीजा का मुद्दा उठाया. पीएम ने इस तथ्य जिक्र किया कि अमेरिका में काम करने वाले कई भारतीय पेशेवर सामाजिक सुरक्षा में योगदान देते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका में उन योगदानों की वापसी कुछ ऐसी है जो भारतीय श्रमिकों की संख्या को प्रभावित करती हैं.

क्या है H1B वीजा?

अमेरिकी कंपनियों में विदेशी कामगारों को मिलने वाले वीजा को H1B वीजा कहते हैं. यह आमतौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है, जो रोजगार के आधार पर स्थाई निवासी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं. इस वीजा को एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है. यानी अमेरिका में कंपनियां अगर किसी विदेशी नागरिक को नौकरी देना चाहती है तो कर्मी इसी वीजा के जरिये कंपनी में काम कर पाते हैं.

H1B वीजा के लिए क्या योग्यता होती है?

एचवनबी वीजा के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही अमेरिका में नौकरी के लिए योग्य डिग्री होनी चाहिए. आपके पास काम का अनुभव भी होना चाहिए. 12 साल के अनुभव शर्त में कुछ प्रावधानों के साथ ढील भी दी जाती है.

विदेशी व्यक्ति को जिस काम के लिए अमेरिका बुलाया जा रहा है, उस व्यक्ति के पास खास डिग्री, पूरी योग्यता होनी चाहिए. ध्यान देने वाली बात ये है कि H1B वीजा के लिए कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है बल्कि उस व्यक्ति की तरफ से कंपनी को आवेदन करना होता है.

कितने समय के लिए वैध होता है H1बी वीजा?

यह वीजा शुरुआत में 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 6 वर्षों के लिए किया जा सकता है. H1B वीजा खत्म होने के बाद आवेदकों को अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए आवेदक को ग्रीन कार्ड दिया जाता है.

अगर H1B वीजा खत्म होने के बाद ग्रीन कार्ड नहीं मिलने पर आवेदक को अगले एक साल अमेरिका से बाहर रहना होगा और फिर 1 साल बाद उसे फिर से H1B वीजा के लिए आवेदन करना होगा. H1B वीजा वाले आवेदक को वैधता खत्म होने से पहले ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.

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