shraddha Murder case: साकेत कोर्ट ने पांच दिन में आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया

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Published : Nov 18, 2022, 10:38 PM IST

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दिल्ली के साकेत कोर्ट (Saket court) ने श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha Murder Case) में रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट पांच दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है.

नई दिल्लीः श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha Murder Case) में साकेत कोर्ट (Saket court) ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट पांच दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने आफताब के खिलाफ किसी भी तरह की थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करने का भी निर्देश दिया है.

इससे पहले इसी साल अगस्त में राजस्थान पुलिस ने एक व्यक्ति को पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया था. उसकी पहचान भागचंद के तौर पर हुई थी. आरोपी को 2016 में भारत की नागरिकता हासिल हुई थी.

इससे पहले आरोपी आफताब पूनावाला को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आफताब को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने मांगी थी. जिसकी अनुमति दे दी गई थी.

इसके साथ ही कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने की भी अनुमति दी थी. पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी आफताब को जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जाया जाना है. वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पालघर पहुंच गई.

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वहीं, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर रोज नई-नई जानकारी सामने आ रही है. पुलिस पूछताछ में यह पता चला है कि आरोपी आफताब गांजा पीने का आदी है. घटना के बाद वह रात भर गांजा पीता रहा. उसी नशे की हालत में आफताब ने श्रद्धा का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी तनाव में आ गया और पूरी रात श्रद्धा के शव के बगल में बैठकर गांजा पीता रहा.

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