चंड़ीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की अधिसूचना जारी

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Published : Mar 30, 2022, 11:24 AM IST

गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद केंद्र सरकार ने चंड़ीगढ़ पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही चंड़ीगढ के कर्मचारी अब केंद्र के कर्मचारी कहे जाएंगे.

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान कई तोहफे दिए थे. वहीं गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्र सेवा नियम लागू होंगे. साथ ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ाई जाएगी. अब चंड़ीगढ़ के कर्मचारी 60 साल की उम्र मे सेवानिवृत होंगे जबकि पहले यह 58 साल ही था. इसी घोषणा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना जारी किया है.

केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की अधिसूचना
केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की अधिसूचना

अभी तक चंड़ीगढ़ के कर्मचारी पर पंजाब के सेवा नियम लागू होते थे. इसके साथ ही पंजाब की सियासत भी गरमा गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अमित शाह के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी. वहीं कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने भी यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि केंद्र द्वारा पंजाब के अधिकारों को लूटकर पंजाब को लूटा जा रहा है.इसके उलट पंजाब में बीजेपी नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और कोई इसे छीन नहीं कर रहा है. इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा का 60 फीसदी और 40 फीसदी का कोटा आज भी चंडीगढ़ पर लागू है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से किसी राज्य का कोई हिस्सा नहीं खो रहा है लेकिन यह सच है कि चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है.

केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की अधिसूचना
केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की अधिसूचना

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