प्रेमिका की हत्या कर सबूत मिटाने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jul 16, 2022, 7:17 PM IST

Life imprisonment for the accused killed girlfriend

प्रपापगढ़ जिले में शनिवार को सेशल कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life imprisonment for the accused killed girlfriend) है. साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ में शनिवार को सेशन कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या के मामले में दोष (Life imprisonment for the accused killed girlfriend) सिद्ध मानते हुए प्रेमी को आजीवन कारावास और सबूत मिटाने पर 7 साल कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ये आदेश दिए.

लोक अभियोजक ललित भावसार ने बताया कि 5 साल पहले 13 मई 2017 को धमोतर थाना क्षेत्र के मऊड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले अशोक मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि 12 मई को उसकी बहन शकुंतला की शादी थी. 11 मई की रात को वह घर पर ही थी. शादी वाले दिन वह घर से लापता हो गई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि शकुंतला का गांव के ही रहने वाले एक शादीशुदा व्यक्ति संतोष मीणा के साथ प्रेम संबंध था. वह शकुंतला की शादी दूसरी जगह नहीं होने देना चाहता था. 12 मई को उसने शकुंतला को अपने घर पर बुलाकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को गड्ढा खोदकर अपने ही घर में दफन कर दिया.

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पुलिस ने इस मामले में संतोष मीणा के घर से मृतका का शव और वारदात में काम में ली गई रस्सियों को भी बरामद कर लिया था. पुलिस ने प्रेमी संतोष मीणा को गिरफ्तार कर लिया था. तभी से यह मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन था. शनिवार को सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने सजा का ऐलान किया और दोषी संतोष मीणा को जेल भेजने के आदेश दिए.

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