झालावाड़: दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

author img

By

Published : Sep 23, 2021, 2:21 PM IST

झालावाड़ न्यूज, Jhalawar न्यूज

झालावाड़ जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता के घर युवक का आना-जाना रहता था.

झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही काेर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 24 मई 2018 को भवानी मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

राखी बांधती थी पीड़िता

दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षीय बेटी को युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया. इस दौरान नाबालिग ने पुलिस को बताया कि अल्ताफ हुसैन नामक युवक उसके मोहल्ले में ही रहता है. वह उसे राखी भी बांधती थी. जिसकी वजह से वह उसके घर पर आता रहता था. ऐसे में 24 मई को जब वह घर पर अकेली थी तो युवक घर पर आया और उसको साथ चलने के लिए कहा.

पढ़ें-#JeeneDo: महिला का अश्लील वीडियो बना करता रहा 'अत्याचार', मामला दर्ज होते ही फरार

अजमेर में किया दुष्कर्म

युवक जबरदस्ती मध्यप्रदेश के नीमच ले गया. नीमच से अजमेर ले गया. वहां होटल में बलात्कार किया. अजमेर से जयपुर ले आया. जहां पर पीड़िता रोने लगी तो वहां पर एकत्रित लोगों ने परिजनों को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को कोटा से दस्तयाब किया. आरोपी के खिलाफ़ न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर पोक्सो कोर्ट ने 16 गवाह एवं 23 दस्तावेजों के आधार पर युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. काेर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.