आरसीए ने कहा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा होंगे नए मुख्य चुनाव अधिकारी

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Published : Nov 14, 2022, 11:38 PM IST

RCA informs court about New chief election officer of RCA election

हाईकोर्ट में आरसीए ने जवाब पेश कर कहा है कि पूर्व में नियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी आईएसएस रामलुभाया ने पद से इस्तीफा दे दिया है और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को आरसीए चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया जा रहा (New chief election officer of RCA election) है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर तय की है.

जयपुर. आरसीए चुनाव पर लगी रोक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में आरसीए की ओर से जवाब पेश किया गया है. आरसीए की ओर से कहा गया कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया जा रहा (New chief election officer of RCA election) है. वहीं पूर्व में नियुक्त पूर्व आईएएस रामलुभाया ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है. इसलिए जिला क्रिकेट संघों की ओर से दायर याचिकाएं सारहीन हो गई हैं.

वहीं याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिनव शर्मा के जूनियर ने कहा कि अधिवक्ता शर्मा पारिवारिक कारणों के चलते उपस्थित नहीं हुए हैं. ऐसे में मामले की सुनवाई टाली जाए. इस पर जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने दौसा जिला संघ व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई 18 नवंबर को तय की है. सुनवाई के दौरान आरसीए की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी रामलुभाया के भाई बीमार हो गए हैं. इसलिए वे यूएसए गए हैं और इसलिए अपने पद से इस्तीफा दिया है. ऐसे में आरसीए की गत 9 नवंबर को हुई बैठक में सुनील अरोड़ा को नया चुनाव अधिकारी बनाया गया है.

पढ़ें: RCA election: आरसीए के चुनाव पर 18 अक्टूबर तक रोक जारी

दरअसल जिला क्रिकेट संघों ने पूर्व आईएएस व प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन के लिए बनी हाईपावर कमेटी के चेयरमैन रामलुभाया को आरसीए का मुख्य चुनाव अधिकारी बनाने को चुनौती दी है. संघों का कहना है कि रामलुभाया के मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए जाने से आरसीए के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे. वे जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, उसका नियंत्रण सीएम के पास है और सीएम के बेटे इस चुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं. एकलपीठ ने 29 सितंबर को आदेश जारी कर आरसीए के 30 सितंबर को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम रोक बरकरार रखते हुए मामला एकलपीठ के पास तय करने के लिए भेज दिया था.

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