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Rajasthan High Court: जेडीए बताए, सेक्टर रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि जेडीए शपथ पत्र पेश करके बताए कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की.

Rajasthan High Court,  JDA should tell what action was taken
राजस्थान हाईकोर्ट.

Published : November 10, 2023 at 9:40 PM IST

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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी रोड से मुहाना मोड़ तक रिंग रोड को जोड़ने वाली 200 फीट की सेक्टर रोड पर अतिक्रमण के मामले में जेडीए से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई. अदालत ने जेडीए को 12 दिसंबर तक यह भी बताने को कहा है कि सेक्टर रोड की वास्तविक अनुमोदित चौड़ाई कितनी है?.

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश बंशीलाल योगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि जेडीए ने फागी रोड से मुहाना मोड़ तक रिंग रोड को जोड़ने के लिए 200 फीट की सेक्टर रोड स्वीकृत की थी. इसके अलावा कमर्शियल कॉरिडोर भी बनाया जाना था. वहीं बाद में वर्ष 2014 की बीपीसी की मीटिंग में तय किया गया कि यहां कमर्शियल कॉरिडोर की जरूरत नहीं है और रिंग रोड को जोड़ने के लिए सेक्टर रोड ही रखी.

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याचिका में कहा गया कि इस रोड पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर लिया. याचिका में गुहार की गई कि 200 फीट की सेक्टर रोड से अतिक्रमण को हटाया जाए और यहां निर्माण जल्दी पूरा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है.