Rajasthan High Court: मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली सौ फीट चौड़ी रोड का तीन माह में करें निर्माण
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को मानसरोवर से मान्यावास (instructions to construct 100 feet wide road ) जाने वाली सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण तीन महीने में में करने के निर्देश दिए हैं.
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण तीन माह में करे. इसके साथ ही अदालत ने रोड की चौड़ाई कम करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पूरणमल सैनी की याचिका को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रोड की चौड़ाई कम करने के संबंध में जेडीए की ओर से मांगी गई आपत्ति पर याचिकाकर्ता ने कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज करने के खिलाफ उसे जेडीए कोर्ट में जाना चाहिए था. याचिका में कहा गया कि जेडीए ने वर्ष 2012 में इस रोड की चौड़ाई दो सौ फीट से घटाकर सौ फीट कर दिया. इस दौरान रोड के सेंटर पॉइंट का ध्यान नहीं रखा गया कि किस बिन्दु से रोड दोनों तरफ पचास-पचास फीट चौड़ी रहेगी. इसके खिलाफ पेश अपील पर जेडीए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन पेश करने को कहा. जब याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन पेश किया तो जेडीए ने उसे 17 जून, 2016 को खारिज कर दिया.
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इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती गई. वहीं जेडीए की ओर से कहा गया कि रोड की चौड़ाई कम करने से पहले आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोई आपत्ति नहीं की. इसके अलावा अभ्यावेदन खारिज करने के आदेश को जेडीए कोर्ट में चुनौती देने के बजाए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जेडीए को सौ फीट चौडी रोड का निर्माण तीन माह में करने को कहा है.

