Rajasthan Assembly Elections 2023 : विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कर सकेगा 40 लाख खर्च

Rajasthan Assembly Elections 2023 : विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कर सकेगा 40 लाख खर्च
Election Expenses in Rajasthan, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब उम्मीदवार 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया. विधानसभा चुनाव पर खर्च की सीमा 40 लाख और लोकसभा प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 95 लाख रुपये हो गई है.
जयपुर. इस साल के अंत तक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले प्रत्याशियों के लिए अच्छी खबर है. अब विधानसभा चुनाव प्रतयाशी चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश जारी होने के साथ अब विधानसभा प्रतयाशी के चुनाव में खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हो गई है, जबकि लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 70 लाख के बजाय अब 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.
विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा : विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर अब 40 लाख कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा 28 लाख थी. कोविड महामारी के समय अक्टूबर 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 80 हजार रुपये कर दिया था. 2022 में सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है.
इस बार के चुनाव खर्च की सीमा पिछले चुनाव यानी 2018 के विधानसभा चुनावों से 12 लाख रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 40 लाख रुपये कर दी गई है. गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना होता है. अनुसूची-1 में जनसभा, रैली जुलूस इत्यादि पर होने वाले खर्च को का ब्योरा देना होता है. राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर ब्योरा दिया जाता है.
इसी तरह स्टार प्रचारकों के साथ किए गए व्यय की जानकारी अनुसूची-2 में देनी होती है. जनसभाओं, रैलियों, जूलुस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री का ब्योरा अनुसूची-3 में दिया जाना है. केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो चैनल इत्यादि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार को अनुसूची-4 में दिया जाता है. इसी तरह अभ्यर्थी की ओर से प्रयुक्त वाहनों पर होने वाले खर्च को अनुसूची-5 में दिया जाता है. वर्चुअल प्रचार अभियान पर होने वाले खर्च को अनुसूची-11 में संलग्न किया जाता है.
