MICT Court Order : दुर्घटना में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर के आश्रितों को 1.11 करोड़ रुपए का मुआवजा

MICT Court Order : दुर्घटना में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर के आश्रितों को 1.11 करोड़ रुपए का मुआवजा
वर्ष 2017 में सड़क हादसे में सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर की हुई मौत के मामले (CISF Inspector Died in Road Accident) में अदालत ने मृतक के आश्रितों को 1.11 करोड़ रुपए का मुआवजा ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं.
जयपुर. एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने वर्ष 2017 में सांगानेर इलाके में ट्रक से हुई दुर्घटना में दम तोड़ने वाले सीआईएसएफ के तत्कालीन इंस्पेक्टर अमर सिंह गुर्जर के आश्रितों को 1.11 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने राशि पर 20 फरवरी 2018 से लेकर वसूली तक छह फीसदी ब्याज का भुगतान भी करने के लिए कहा है. अदालत ने यह आदेश कमला गुर्जर व अन्य की याचिका मंजूर करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता मनीष जैन ने बताया कि सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर पद पर तैनात अमर सिंह 28 दिसंबर 2017 की रात करीब 10 बजे बम्बाला पुलिया से मोटरसाइकल पर कुंभा मार्ग होते हुए मीणा पालडी स्थित अपने घर के लिए जा रहे थे. इसी दौरान कुंभा मार्ग तिराहे पर गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में अमर सिंह के गंभीर चोटें आईं थी. उन्हों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां 29 दिसंबर 2017 को उन्होंने दम तोड़ दिया.
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इस पर मृतक की पत्नी सहित अन्य आश्रितों ने वाहन चालक, मालिक व बीमा कंपनी के खिलाफ कोर्ट में क्लेम याचिका दायर कर मुआवजा दिलवाने का आग्रह किया. इसका विरोध करते हुए बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि दुर्घटना में एक अन्य बाइक सवार भी शामिल था, लेकिन क्लेम याचिका में उसके मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया गया. वहीं एफआईआर में जानबूझकर ट्रक को दुर्घटना में शामिल किया गया है. इसलिए क्लेम याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने आश्रितों को ब्याज सहित मुआवजा राशि देने को कहा है.
