डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक आठवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई (Rape accused sentenced to 20 years imprisonment) है. अदालत ने अभियुक्त पर 1.25 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि पीडिता की मां ने धम्बोला थाने में 11 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि 26 दिसम्बर 2020 को वह अपने पीहर किसी काम से गई हुई थी. वहीं उसके पति मजदूरी के लिए गुजरात में थे. इधर उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी. रात को जब नाबालिग की मां पीहर से लौटी तो घर पर उसकी बेटी नहीं थी. जिस पर पता चला की पारडा दरियाटी निवासी भरत पुत्र लवजी उसे कार में बैठाकर ले गया है. जिसपर नाबालिग की मां ने धम्बोला थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की. वहीं इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया.
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पूछताछ में नाबालिग ने बताया की भरत उसका अपहरण करके ले गया था और उसे अलग-अलग जगहों पर रखते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिस पर पुलिस ने आरोपी भरत को गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस ने अनुसंधान पूरा करते हुए डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी भरत को दोषी करार दिया और 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.25 लाख की अर्थदंड भी लगाया.