POCSO court verdict: नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास, 75 हजार का अर्थदंड

author img

By

Published : Dec 4, 2021, 5:44 PM IST

Updated : Dec 4, 2021, 11:25 PM IST

rape with minor

साल 2018 में खेत में शौच करने गई नाबालिग बालिका का रेप करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा (Rapist sentenced to 20 years rigorous imprisonment) के साथ 75 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

धौलपुर. पॉस्को कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Rapist sentenced to 20 years rigorous imprisonment) सुनाई है. साथ ही 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. वर्ष 2018 में आरोपी ने खेत में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि सदर थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग बालिका 7 जुलाई, 2018 को खेत में शौच करने गई थी. नाबालिग का पीछा करते हुए सरानी खेड़ा निवासी आरोपी विकेश चौधरी पुत्र मुन्ना लाल चौधरी पहुंच गया. आरोपी ने बालिका को पकड़कर खेत में ही हैवानियत की घटना को अंजाम दिया. दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

पढ़ें: Rape Case in Jaipur: कहीं शादी का झांसा देकर दुष्कर्म तो कहीं जबरन घर में घुस दुष्कर्म

नाबालिग के पिता ने महिला पुलिस थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लंबी बहस के बाद शनिवार को पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने अहम फैसला सुनाते हुए बीके चौधरी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 75 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

पढ़ें: Jaipur News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद

हैवानियत का आरोपी बीके चौधरी सजा सुनने के बाद भी स्तब्ध नहीं हुआ. फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी अदालत में ही टकटकी लगाए देखता रहा. सजा सुनने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर शिकन तक दिखाई नहीं दी.

Last Updated :Dec 4, 2021, 11:25 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.