काका की हत्या के मामले में भतीजा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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Published : Sep 21, 2022, 8:53 PM IST

Life imprisonment to Murder convict in Chittorgarh

चित्तौड़गढ़ में जून 2020 में सामने आए हत्‍या के एक मामले में दोषी को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दरअसल, 4 जून, 2020 को चित्तौड़गढ़ थाना अंतर्गत मोहन लाल लोधा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. मृतक के भतीजे ने ही उसकी हत्‍या की (Nephew killed uncle in Chittorgarh) थी.

चित्तौड़गढ़. करीब ढाई साल पहले हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने मृतक के भतीजे को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और जुर्माने से दंडित किया है. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओम पुरोहित ने बुधवार को यह फैसला (Verdict in murder case in Chittorgarh) सुनाया.

लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा के अनुसार मामला जून 2020 का है. सदर चित्तौड़गढ़ थाना अंतर्गत लाल जी का खेड़ा में 4 जून को यह घटना सामने आई थी. अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर मोहन लाल लोधा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. मृतक के भतीजे रतनलाल ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया था. पुलिस अनुसंधान के दौरान शक के आधार पर मृतक के दूसरे भतीजे बाबूलाल लोधा को हिरासत में लिया और पूछताछ की, तो उसने गुनाह कबूल कर लिया.

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आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कुल्हाड़ी और खून से सने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 15 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बाबूलाल को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषी को 10000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है.

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