POCSO Court: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Jan 12, 2023, 6:39 PM IST

Updated : Jan 12, 2023, 10:14 PM IST

POCSO Court sentenced rape convict 20 years of Jail

अलवर में पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई (POCSO court judgement in minor rape case) है. इसके साथ ही दोषी पर 11000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

रेप के दोषी को 20 साल की सजा...

अलवर. पॉस्को न्यायालय संख्या 3 ने भिवाड़ी महिला थाना क्षेत्र के मामले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 11 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी पीड़िता को अपने साथ लेकर चला गया था. उसके बाद अलग-अलग जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. एक माह बाद पीड़िता को बरामद किया गया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि भिवाड़ी क्षेत्र के महिला थाने में आरोपी सलाजित नाबालिग बालिका को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था. इस पर पीड़िता की मां ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया. करीब एक महीने बाद नाबालिग दस्तयाब की गई. इस पर नाबालिग ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आरोपी सलाजित उसे बहला-फुसलाकर विभिन्न जगहों पर ले गया. वहां पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. इस पर सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए.

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विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि सितंबर 2021 में यह मामला दर्ज हुआ था. न्यायालय में लगातार मामले पर सुनवाई हुई. सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी गई. उनको सुनने के बाद गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश सोहन लाल शर्मा ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 11 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

Last Updated :Jan 12, 2023, 10:14 PM IST
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