राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, जल्द ही पुलिस कम्पलेन ऑथेरिटी गठित करने के निर्देश दिए

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Published : Sep 29, 2022, 9:08 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने संयम लोढ़ा की ओर से दायर जनहित याचिका को लेकर पुलिस प्रताड़ना के विरुद्ध शिकायत के लिए पुलिस कम्पलेन ऑथेरिटी गठित (Police Complaint Authority) करने लिए मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायक संयम लोढ़ा की ओर से पुलिस प्रताड़ना के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों की शिकायत के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर पुलिस कम्पलेन ऑथेरिटी गठित (Police Complaint Authority) करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश की पालना के लिए दायर जनहित याचिका में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ के समक्ष विधायक लोढ़ा की ओर से दायर याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिलेश राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता दो बार से विधायक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. उनके क्षेत्र में एक मामले में बरलूट थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था जिसमें दूषित अनुसंधान किया गया. इसको लेकर विधानसभा में फ्लोर पर भी मामला उठाया गया कि ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो कि दूषित अनुसंधान करते हैं उनके खिलाफ कारवाई के लिए ऑथेरिटी होना आवश्यक है.

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प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना के कई मामले सामने आते हैं लेकिन शिकायत के लिए कोई आयोग या अधिकरण नहीं होने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है. आम जनता को भी अधिकार है कि वो पुलिस अधिकारियों के गलत अनुसंधान पर शिकायत कर सके. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकाशसिंह बनाम भारत सरकार मामले में 22 सितम्बर 2006 को एक निर्णय पारित किया था. इसमें उप अधीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों की शिकायत के लिए जिला स्तर पर रिटायर्ड डीजे कैडर के न्यायाधीश की अध्यक्षता में पुलिस कम्पलेन ऑथेरिटी बनाने के निर्देश दिए थे.

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वहीं उसके उपर की रैंक के अधिकारियों के लिए राज्य स्तर पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में पुलिस कम्पलेन ऑथेरिटी बनाने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से 16 साल पूर्व दिए गए आदेश की भी आज तक राज्य सरकार की ओर से पालना नहीं करवाई गई है. ऐसे में जनहित याचिका के जरिए उसकी पालना करवाने एवं राजस्थान में पुलिस कम्पलेन ऑथेरिटी बनाने के निर्देश जारी किए जाएं. कोर्ट ने याचिका में उठाए गए तीन बिन्दूओ पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

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