ऋण वसूली अधिकरण सहित अन्य अधिकरण को लेकर याचिका, केन्द्र व राज्य को जवाब के लिए दिया समय

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Published : Sep 28, 2022, 9:21 PM IST

Petition for court benches in High court, next hearing on 17 November

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में ऋण वसूली अधिकरण सहित अन्य अधिकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य को जवाब के लिए समय दिया है. कोर्ट ने राज्‍य व केंद्र सरकार को 17 नवंबर तक का टाइम दिया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में ऋण वसूली अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की चलपीठ स्थापित करने, रेरा प्राधिकरण, रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल की पीठ स्थापित करने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 17 नवम्बर तक का समय दिया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़ ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा कि खंडपीठ के गत 19 जुलाई के अंतरिम आदेश पर राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण ने जोधपुर में स्थाई पीठ गठित होने तक प्रति माह 8 दिन तक न्यायिक कार्रवाई सितम्बर माह से शुरू कर दी है.

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उन्होंने कहा कि भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं कि जोधपुर में ऋण वसूली अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और पूर्व में चल रही राष्ट्रीय हरित अधिकरण की चलपीठ स्थापित करें. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया जाएं कि जोधपुर में रेरा प्राधिकरण और रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल की पीठ स्थापित करें. भारत सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित और राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने जवाब के के लिए समय देने का अनुरोध किया. कोर्ट ने भारत सरकार और राजस्थान सरकार को अतिरिक्त जवाब के लिए समय देते हुए आगामी पेशी 17 नवंबर तय की है.

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