Rajasthan High Court: व्यक्तिगत सूचना के अभाव में काउंसलिंग से वंचित, हाईकोर्ट ने पद रिक्त रखने को कहा

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Published : Apr 15, 2022, 10:27 PM IST

Rajasthan High Court ordered

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 (case of third grade teacher recruitment 2018) में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 (case of third grade teacher recruitment 2018) में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की चार साल बाद काउंसलिंग करने की सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं देने के चलते इससे वंचित अभ्यर्थियों के लिए पद रिक्त रखने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है.

जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सर्वेश कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 की इस शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची में रहे अभ्यर्थियों को गत 21 फरवरी को विभाग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया. वहीं याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को इसकी व्यक्तिगत रूप से कोई सूचना नहीं दी. जिसके चलते याचिकाकर्ता काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग का मौका देकर नियुक्ति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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