Rajasthan High Court : साक्षात्कार के बाद CWC की भर्ती रद्द क्यों हुई ?

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Published : Jul 8, 2021, 5:03 PM IST

Rajasthan High Court Order,  Child Welfare Committee

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने झुंझुनूं में बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के सदस्य पद की भर्ती को रद्द करने के मामले में जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य सरकार और राज्य स्तरीय चयन समिति को नोटिस जारी कर पूछा है कि झुंझुनूं में बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के सदस्य पद के लिए साक्षात्कार होने के बाद भर्ती को रद्द क्यों किया गया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश पिंकी शर्मा की याचिका पर दिए हैं.

हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने झुंझुनूं सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए 27 फरवरी 2020 को भर्ती निकाली थी. राज्य सरकार की ओर से 8 जनवरी को वीसी के जरिए याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लिया गया. 10 मई को झुंझुनूं के अलावा अन्य जिलों की समितियों का परिणाम जारी किया गया. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति पेश करने के बाद भी विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया.

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याचिका में यह भी बताया गया कि वर्ष 2018 में भी राज्य सरकार ने भर्ती विज्ञापन निकाला था. लेकिन उस पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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