कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांडः भाजयुमो का सवाल- FIR में SC ST एक्ट की धारा शामिल क्यों नहीं की गई

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Published : Jul 11, 2021, 7:45 PM IST

कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड, Krishna Valmiki murder case

1 जुलाई को झालावाड़ के युवक कृष्णा वाल्मीकि पर जानलेवा हमला हुआ था. जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी. इस मामले में प्रदेश भाजयुमो ने कहा कि युवक की हत्या के मामले में जो प्रथमिकी दर्ज की गई थी उसमें एससी एसटी एक्ट की धारा क्यों नहीं शामिल की गई थी.

जयपुर. झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के मामले में सियासी उबाल जारी है. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ भाजयुमो बुधवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी. यह जानकारी भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी.

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भाजपा मुख्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में हिमांशु शर्मा ने कहा कि झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि हत्या मामले में जो पुलिस में जो प्रथम सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें एससी एसटी एक्ट के तहत लगने वाली धारा शामिल नहीं की गई, जबकि कृष्णा वाल्मीकि अनुसूचित जाति समाज से आता है.

शर्मा ने कहा हालांकि बाद में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ने इन धाराओं को मुकदमे में जोड़ा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब प्रथम प्राथमिकी दर्ज हुई तब इन धाराओं की अनदेखी क्यों की गई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि हत्या का शिकार हुए कृष्णा वाल्मीकि के परिजनों को सरकार एक करोड़ का आर्थिक मुआवजा दें और प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार में एक आश्रित को सरकारी नौकरी दें.

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भाजयुमो ने जयपुर कलेक्ट्री सर्किल पर कार्यकर्ताओं पर की गई पुलिस की लाठीचार्ज की निंदा की और इस घटनाक्रम की जांच करवाने की मांग की. मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जांच में साफ होना चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया.

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