Rohit Joshi Rape Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की याचिका पर दिया नोटिस

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Published : Jul 21, 2022, 5:59 PM IST

Rohit Joshi Rape Case

मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप केस (Rohit Joshi Rape Case) में मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने 23 अगस्त तक मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

नई दिल्ली/जयपुर. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप के मामले (Rohit Joshi Rape Case) में मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की याचिका पर नोटिस जारी (Delhi highcourt notice to Rohit Joshi) किया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 23 अगस्त तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग रेप की शिकायत करने वाली युवती ने दायर की है. 8 जून को तीस हजारी कोर्ट की सेशन कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी थी.

युवती ने आरोप लगाया है कि उसके भाई और पिता पर 10 जुलाई को जयपुर में हमला भी किया गया था. इस हमले को लेकर युवती ने 13 जुलाई को जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. याचिका में कहा गया कि मामले में जांच अभी अहम मोड़ पर है. ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है. युवती राजस्थान की है. पीड़िता के मुताबिक रोहित के मंत्री पुत्र होने की वजह से उसे राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं था और उसने दिल्ली में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी.

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दिल्ली में दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण किया. जब वह रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था. युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं. युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.

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