भीलवाड़ा: मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रखने की सुनाई सजा

author img

By

Published : Oct 30, 2021, 3:33 PM IST

Updated : Oct 30, 2021, 5:16 PM IST

Crime news Bhilwara

बीते साल दिसंबर में भीलवाड़ा में एक व्यक्ति ने 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था. शनिवार को जिले की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आज एक अहम फैसला सुनाते 10 साल की मासूम बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में ही रखने का आदेश दिया. न्यायालय ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बिजौलियां पुलिस ने इस मामले में मात्र 6 दिन में ही आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि 27 दिसम्‍बर, 2020 को बिजौलियां थाने में पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि उसकी 10 साल की भतीजी को आरोपी हीरानाथ चॉकलेट दिलाने के नाम पर ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया.

भीलवाड़ा में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

पढ़ें: डूंगरपुर: 9वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या, कमरे में लटका मिला शव

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 6 दिन के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया. जिस पर आज शनिवार को कोर्ट ने 19 गवाह और 37 दस्‍तावेजों के आधार पर उसे दोषी माना. कोर्ट ने दोषी हीरानाथ को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया.

Last Updated :Oct 30, 2021, 5:16 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.