Ajmer POCSO Court Verdict : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा...

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Published : Feb 17, 2022, 7:27 PM IST

Ajmer POCSO Court Verdict

अजमेर में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या 2 ने 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में (Ajmer POCSO Court Verdict) आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 72 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया है. अलवर गेट थाना क्षेत्र में 1 सितंबर 2020 का यह मामला है.

अजमेर. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता 10वीं की छात्रा थी. पीड़िता की मां ने अलवर गेट थाने में आरोपी युवक के खिलाफ (Rape Accused Sentenced to 20 Years In Ajmer) नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने मामले में अनुसंधान करके आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था.

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां का आरोप था कि आरोपी युवक अक्सर उनके घर के पास आया-जाया करता था. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि घटना के दिन पीड़िता की मां गणेश विसर्जन के लिए गई हुई थी. पीछे से आरोपी युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया. जहां मनोहरपुर में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अगले दिन पीड़िता को टिकट देकर अजमेर की बस में बैठा दिया. पीड़िता ने घर पहुंचने पर सारी घटना अपनी मां को बताई.

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पॉक्सो एक्ट के तहत थाने में मुकदमा (Crime in Ajmer) दर्ज किया गया. वहीं, पुलिस ने युवक का मेडिकल भी करवाया. वहीं, पीड़िता का भी मेडिकल करवाया. अलवर गेट थाना पुलिस ने दोनों की मेडिकल रिपोर्ट चालान के साथ पेश की. साथ ही जयपुर में घटनास्थल की मौका रिपोर्ट भी पेश की. अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय संख्या दो में 14 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए हैं.

कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि समाज में छोटे बच्चों के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए मुकदमे को गंभीरता से लिया गया है और आरोपी को सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों में पुलिस कोर्ट का रवैया सख्त रहता है. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से भी ऐसे मामलों में ज्यादा से ज्यादा सजा करवाने का प्रयास रहता है. उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय संख्या 2 ने आरोपी को 20 साल के कारावास और 72 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

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सजा सुनने से पहले मां से गले लगकर फुट-फुटकर रो पड़ा आरोपी : नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप करने के मामले में आरोपी को सजा सुनाए जाने से पहले जब जेल के चालानी गार्ड उसे लेकर पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या दो के बाहर पहुंचे, तब वहां पहले से उपस्थित उसकी मां से लिपट कर आरोपी फूट-फूटकर रोने लगा. उसकी मां भी रोने लगी.

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