कुपवाड़ा: राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी की करोड़ों रुपये की और संपत्तियों की पहचान की है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राज्य जांच एजेंसी की अनुशंसा पर डीएम कुपवाड़ा द्वारा सूचित किये जाने के बाद सोमवार को सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी की तीन करोड़ रुपये मूल्य की और संपत्तियों की पहचान की है और इसके इस्तेमाल और प्रवेश पर रोक लगा दी है.
उन्होंने कहा कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वायत्तता, अखंडता और एकता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकवादी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए, कुपवाड़ा के सीमावर्ती जिले में प्रतिबंध लगाया गया है. जमात-ए-इस्लामी के स्वामित्व और कब्जे वाली संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, धारा 8 और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14017/7/2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जब्त कर लिया गया.
प्रवक्ता के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति में 20 दुकानों वाला एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जमीन का एक प्लॉट शामिल है. उन्होंने कहा कि आज की कार्रवाई के बाद राज्य जांच एजेंसी ने जमात-ए-इस्लामी की 57 संपत्तियों को जब्त किया है. इससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. उल्लेखनीय है कि राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की लगभग 188 संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें अधिसूचित भी कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। इस संबंध में बट्टामालू थाने में 17/2019 नंबर के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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