उमरिया। जिला कलेक्टर ने जिले के बाजारों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है. अब सभी दुकानें तथा निजी कार्यालय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे.नई कोरोना गाइडलाईन के अनुसार रविवार को छोड़ शेष सभी दिन बाजार खुलेंगे. हालांकि सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा. स्कूल-कॉलेज कोचिंग भी फिलहाल बंद रहेंगें. वहीं सभी धार्मिक पूजा स्थल अब खोले जा सकेंगें. किन्तु वहां एक समय मे छ: से अधिक श्रद्धालु उपस्थित नहीं रह सकेंगे.
अनलॉक के चौथे दिन खुली राइट साइड की दुकानें, 50% दुकानें खुलने से बाजारों में हो रही भीड़
नई गाइडलाइन के मुताबिक-
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में सौ प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें.
- दुकानों मे एक साथ छ: से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे.
- निर्माण गतिविधियां लगातार चलती रहेंगी.
- समस्त रेस्त्रां एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुल सकेंगें.
- होटल एवं लॉज पूरी क्षमता अनुसार खुलेंगे.
- शादी समाराहों में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की होगी अनुमति.
- विवाह आयोजन से पहले सौंपने होगी अतिथियों की सूची
- अतिथियों के नामों की सूची आयोजक, जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे.
- अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल हो पाएंगे.
अन्य किसी भी स्थान पर छ: से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. - जिले में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा. जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक होगा.
- यह दिशा-निर्देश 30 जून 2021 तक लागू रहेंगे.