जानिए क्यों ASP साहब को कोर्ट ने भेजा सीधे जेल, 11 साल का केस 11 मिनट में निपटा (Sheopur Court Judgement)

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Published : Dec 1, 2021, 12:54 PM IST

Updated : Dec 1, 2021, 1:26 PM IST

punishment of asp in 11 years pending case

एमपी के श्योपुर में प्रथमश्रेणी न्यायाधीश सौरभ कुमार सिंह (Sheopur Court Judgement) ने बुरहानपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान को 11 साल से लंबित चल रहे मारपीट के मामले में छह माह के सश्रम कारावास और दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभिषेक दीवान 2010 में श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील में एसडीओपी के कार्य पर पदस्थ थे. उस दौरान सिरसौद निवासी पूरणलाल को एसडीओपी अभिषेक दीवान ने थाने बुलाकर न सिर्फ चार दिन अवैध रुप से रखा, उसकी लाठियों से पिटाई भी की. इसपर एसडीओपी के खिलाफ पूरणलाल पुत्र हजारीलाल मीणा निवासी सिरसौद ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था.

श्योपुर। श्योपुर के प्रथमश्रेणी न्यायाधीश सौरभ कुमार सिंह (Sheopur Court Judgement) ने बुरहानपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान को 11 साल से लंबित चल रहे मारपीट के मामले में छह माह के सश्रम कारावास और दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरअसल, अभिषेक दीवान 2010 में श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील में एसडीओपी के कार्य पर पदस्थ थे. उस दौरान सिरसौद निवासी पूरणलाल को एसडीओपी अभिषेक दीवान ने थाने बुलाकर न सिर्फ चार दिन अवैध रुप से रखा, उसकी लाठियों से पिटाई भी की, जिससे उसके शरीर में कई जगह चोटे आई. इसपर एसडीओपी के खिलाफ पूरणलाल पुत्र हजारीलाल मीणा निवासी सिरसौद ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था. इस मामले में न्यायालय के विचारण के दौरान मामला सही पाया गया, जिस पर न्यायालय ने तत्कालीन एसडीओपी बडौदा और वर्तमान एएसपी बुरहानपुर अभिषेक दीवान को धारा 323, 342 में दोषी मानते हुए छह माह का सश्रम कारावास और दो हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Last Updated :Dec 1, 2021, 1:26 PM IST
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