मुरैना। जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश अमर गोयल ने 16 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास व बलवा की धाराओं में सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक सहित 12 लोगों को पांच-पांच साल की सजा के साथ पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही कई आरोपियों को सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया. (Morena District Court)
ये है पूरा मामला: मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा ने बताया कि घटना 16 साल पुरानी है. खासखेड़ा निवासी महेन्द्र सिंह गुर्जर का गांव के ही लटूरी गुर्जर से जमीन संबंधी विवाद चला आ रहा था. इसी रंजिश के चलते बस से मुरैना जा रहे पीड़ितों पर अजीतपुरा और विंडवा की पुलिया के बीच आरोपियों ने बंदूक, लाठी, डंडों से हमला कर दिया था. जिसके चलते बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट व डकैती की विभिन्न धाराओं के तहत 20 आरोपियों पर मामला दर्ज किया था. (Morena Crime News) (MP Crime News)
न्यायालय में सुनवाई: सिविल लाइन थाना पुलिस ने साक्ष्य के साथ मामला न्यायालय में पेश किया. जहां सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त उप निरीक्षक रामस्वरूप घुरैया, केशव, राजेन्द्र, बलवीर, नरेश, राजवीर, माखन, हरेन्द्र, निरंजन, कन्हई, मुकेश एवं कृष्णा को लूट व डकैती का सिद्ध नहीं पाए जाने पर न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया. लेकिन हत्या के प्रयास व बलवा की धाराओं का मामला सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. वहीं आरोपी लटूरी, जंडेल, महेश, कमलेश, राजवीर, निधिराम, सुरेश, जंडेल पुत्र निधिराम को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया.(accused of attempt to murder)