MP High Court फॉरेस्ट विभाग में 50 लाख के घोटाले में कार्रवाई नहीं होने पर सागर लोकायुक्त SP को नोटिस जारी

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Published : Nov 22, 2022, 11:56 AM IST

MP High Court Notice issued

सागर डिवीजन अंतर्गत आने वाले पन्ना व छतरपुर फॉरेस्ट विभाग में फेसिंग के लिये जाली खरीदी पर लाखों का घपला (Fraud of lakhs on fake purchase) किये जाने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में कहा गया है कि शिकायत के बावजूद कर्रवाई नहीं की गई. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस मामले में सागर लोकायुक्त एसपी को नोटिस जारी (Notice issued to Sagar Lokayukta) कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है.

जबलपुर। सागर डिवीजन के तहत आने वाले पन्ना व छतरपुर फॉरेस्ट विभाग में घोटाले के मामले में हाई कोर्ट ने सागर लोकायुक्त से जवाब मांगा है. यह जनहित याचिका सतना नागौद निवासी फॉरेस्ट विभाग के पूर्व कर्मी मुनेन्द्र सिंह परिहार जल संसाधन कार्यपालन यंत्री कार्यालय में पदस्थ कर्मी विजय प्रसाद गौतम व बसंत सिंह सिकरवार की ओर से दायर की गई है. दायर मामले में आरोप है कि पन्ना व छतरपुर के वन विभाग में पौधारोपण के लिये जो जाली खरीदी गई, उसमें जमकर गड़बड़झाला हुआ है.

कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका : आरोप है कि करीब 50 लाख रुपये का हेरफेर किया गया है. उक्त मामले की शिकायत के बावजूद अनावेदकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है. मामले में फारेस्ट विभाग के सचिव, पीसीसीएफ, पन्ना डीएफओ पुनीत सोनकर, छतरपुर डीएफओ अनुराग कुमार व छतरपुर के रिटायर्ड सीसीएफ पीपी तितेरे सहित सागर डिवीजन के लोकायुक्त एसपी को पक्षकार बनाया गया है.

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अगली सुनवाई 6 जनवरी को : मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने लोकायुक्त एसपी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने पक्ष रखा.

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