MP Anuppur प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या, 6 साल बाद आया फैसला, दोनों को उम्रकैद

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Published : Dec 1, 2022, 7:35 PM IST

MP Anuppur Woman murdered husband

अनूपपुर जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने थाना जैतहरी के तहत एक गांव में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इस मामले में पुलिस ने गहरी पड़ताल कर साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए.

अनूपपुर। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने गुरुवार को बताया कि पुलिस थाना जैतहरी में 05 सितंबर 2016 को नन्हे निखर ने पुलिस को शिकायत की थी कि घर में बड़ा बेटा दीपक निखर, बहू रोशनी, छोटा लड़का सतीश, पत्नी चैनवती थे. बेटे सतीश ने फोन पर बताया कि भाभी रोशनी और भाई दीपक घर में नहीं हैं. घर पहुंचा तो घर में बड़ा लड़का दीपक निखर एवं उसकी पत्नी अपने कमरे में नहीं थे. किचन वाला कमरा अंदर से बंद था. दरवाजा खटखटाने से नहीं खोल रहे थे. तब रॉड डालकर कमरे की सिटकनी खोलकर अंदर गया तो बहू रोशनी सो रही थी. उसे जगाकर पूछा कि दीपक कहां है तो उसने बताया कि बगल वाले कमरे में सोया है.

युवक का शव पड़ा मिला : बहू ने बताया कि वह तीजा उपवास थी. इसलिये किचन वाले कमरे में सोयी है. किरायेदार से पूछा तो बताया कि रात में करीब 01 बजे दीपक ने एक बार आवाज दी कि बचाओ, मार रहे हैं. तब वह उठा दरवाजा खोला तो उसके कमरे के दरवाजे की सिटकनी बाहर से किसी ने बंद कर दी थी. तब चौखट के ऊपर छेद से बाहर देखा तो एक हरे पट्टे कलर का शर्ट पहना सांवला सा लड़का दीपक का मुंह दबाए था. कुछ देर बाद दीपक का शव पड़ा मिला था.

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प्रेम प्रसंग में ली जान : शिकायत के आधार पर पर मर्ग कायम किया गया. विवेचना में आरोपितों के कथन लेकर आरोपितों की गिरफ्तारी की गई. विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी रोशनी पाल का मायका ग्राम भरौला, तहसील व जिला उमरिया में है. आरोपी अजय यादव भी ग्राम भरौला का निवासी है और दोनों पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं. न्यायालय ने दोनो को को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. आरोपी 30 वर्षीय रोशनी पाल व 30 वर्षीय अजय यादव को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई. पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई.

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