MP Panchayat Election: 196 पूर्व सरपंच नही लड़ पाएंगे चुनाव, पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष

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Published : Jun 1, 2022, 3:03 PM IST

196 former sarpanch will not be able to contest elections in Rewa

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ सरपंचों को इस बार वंचित रहना पड़ेगा. 196 पूर्व सरपंच नही लड़ पाएंगे चुनाव, पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष होने के चलते अनापत्ति प्रमाण नही दिए जाएंगे. किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए उनके पास अदेय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.

रीवा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रीवा जिला पंचायत के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. जिसमे पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष होने के चलते अनापत्ति प्रमाण नही दिए जाएंगे. इस वजह से 196 पूर्व सरपंच चुनाव नही लड़ पाएंगे. दरअसल 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधी पर वसूली अधिरोपित है, जिसमें 83 ग्राम पंचायतो में धारा 80 व 92 तहत पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधी एवं सचिव दोनों पर ही नियमानुसार वसूली अधिरोपित है. जब तक वसूली की सम्पूर्ण राशि शासन के खाते में जमा नहीं की जाती, तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किये जायेंगे.

Recovery balance on Rewa Panchayat elected public representative
रीवा पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष

रीवा में 196 पूर्व सरपंच नही लड़ सकेंगे चुनाव: 11 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर के यहां धारा 89 के तहत वसूली प्रकरण प्रचलन में है. 19 पूर्व सरपंचों के ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वसूली के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया हैं. जिसके कारण सभी 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अनापत्ति शासन के नियमानुसार जारी किया जाना संभव नही हैं. जब तक वसूली पूर्ण नही हो जाती हैं.

जिला पंचायत सीईओ ने दी जानकारी: जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है, तो उनके पास अदेय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. इसके संबंध में धारा 40-92 के अनुरूप या अगर किसी के खिलाफ रिकवरी की राशि आई है, ऐसे सभी पूर्व सरपंचों को एकत्रित कर सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि जिनके ऊपर भी जो राशि की वसूली है, वह राशि जब तक जमा नहीं हो जाती. तब तक इन्हें अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए. राशि जमा होने के बाद ही, अदेय पत्र जारी किया जाए. साथ ही प्रत्याशियों के संबंध में किसी हाईकोर्ट में या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो अगर उसमें कोई स्टे नहीं है तो अनिवार्य रूप से वह राशि उन्हें जमा करनी होगी.

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