एनजीटी की गंभीर टिप्पणी: झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव SC का आदेश भी नहीं मानते

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Published : Nov 22, 2022, 9:58 PM IST

NGT comment on Jharkhand

एनजीटी ने झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Jharkhand Pollution Control Board) पर गंभीर टिप्पणी की है. एनजीटी ने कहा है कि बोर्ड के सचिव सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते हैं.

रांची: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Jharkhand Pollution Control Board) के मेंबर सेक्रेटरी यतींद्र कुमार दास के खिलाफ अनुशासनहीनता का मामला चलाने का निर्देश दिया है.

ट्रिब्यूनल ने राज्य के मुख्य सचिव को कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी की सर्विस बुक में यह टिप्पणी दर्ज की जाए कि उन्होंने कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज किया. झारखंड की एक इंडस्ट्रियल इकाई द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह निर्देश दिया है.

एनजीटी ने कहा (NGT comment on Jharkhand) कि ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड के सचिव और प्रदूषण फैलाने वाले की एक-दूसरे के साथ मिलीभगत है. झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक इंडस्ट्री पर प्रदूषण फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया था, लेकिन बोर्ड के सचिव ने इंडस्ट्री पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया था. इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह आदेश पारित किया है. इधर, जानकारी मिली है कि एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ यतींद्र कुमार दास ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

इनपुट-आईएएनएस

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