हाई कोर्ट ने रांची डीपीएस को जारी किया नोटिस, एक बच्ची का एडमिशन नहीं लेने पर मांगा जवाब
Updated on: Jan 25, 2023, 9:42 PM IST

हाई कोर्ट ने रांची डीपीएस को जारी किया नोटिस, एक बच्ची का एडमिशन नहीं लेने पर मांगा जवाब
Updated on: Jan 25, 2023, 9:42 PM IST
रांची डीपीएस द्वारा एक बच्ची का एडमिशन नहीं लेने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची डीपीएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.
रांची: झारखंड हाई कोर्ट में बच्चे के नामांकन से संबंधित मामले पर 25 जनवरी को सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने रांची डीपीएस प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने निर्देश दिया है कि 27 जनवरी तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन को नोटिस भेजा जाए. इसकी अगली सुनवाई 21 फरवरी को निर्धारित की गई है. इससे पहले डीपीएस प्रबंधन जवाब दाखिल करना होगा.
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क्या है पूरा मामला: दरअसल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए सरकार के द्वारा 25% सीट आरक्षित है. इसी के तहत एक बच्ची अवनी रानी के पिता राजेश महतो ने अपनी बेटी के नामांकन के लिए रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया था. आवेदन को स्वीकार करते हुए कार्यालय से यह एप्लीकेशन डीपीएस रांची को नामांकन के लिए भेजा गया, लेकिन डीपीएस रांची ने उसका एडमिशन नहीं लिया. स्कूल के इस निर्णय के खिलाफ बच्ची के पिता राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
अदालत से विद्यालय को नामांकन के लिए आदेश देने की गुहार: राजेश महतो की ओर से दायर इसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि जब आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो विद्यालय को बच्ची का नामांकन लेना चाहिए. बच्ची का नामांकन नहीं लेना, उसके अधिकार का हनन है. इसलिए अदालत से गुहार लगाई गई है कि अदालत विद्यालय को बच्ची का नामांकन लेने का आदेश पारित करें, ताकि बच्ची का भविष्य बन सके.
