पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका पर बहस पूरी, 21 दिसंबर को अगली सुनवाई

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Published : Dec 15, 2022, 7:51 AM IST

Jharkhand High Court

झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी की अपील याचिका पर सुनवाई हुई (Hearing on Petition of Former Minister Enos Ekka). इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का की ओर से दायर अपील याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को हुई (Hearing on Petition of Former Minister Enos Ekka). मामले में अपीलकर्ता एनोस और उसकी पत्नी की ओर से बहस पूरी हो गयी. अब मामले में सीबीआइ की ओर से 21 दिसंबर को बहस होगी.

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सजायाफ्ता एनोस एक्का मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री रहे थे. एनोस एक्का, उनकी पत्नी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील दायर की है. प्रार्थी की ओर से खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए हाइकोर्ट में सजा को चुनौती दी गयी है. यहां बता दें कि 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनायी थी. वहीं हालिया सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में हुई.


एनोस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैसला है सुरक्षित: वहीं एनोस एक्का की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को भी चुनौती दी गयी है. जिस पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2022 को फैसला सुरक्षित रखा है. अब तक इस पर कोर्ट का आदेश नहीं आ पाया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में सात साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था.

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