गढ़वा इंस्पेक्टर, भवनाथपुर थानेदार समेत तीन पुलिस अधिकारी निलंबित, पलामू आईजी ने की कार्रवाई

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Published : May 25, 2023, 1:26 PM IST

Updated : May 25, 2023, 1:44 PM IST

IG Palamu

पलामू रेंज के आईजी ने तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. मुकदमे के अनुसंधान में लापरवाही बरतने को लेकर इन्हें निलंबित किया गया है.

पलामूः दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर गढ़वा इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह, भवनाथपुर थानेदार सतीश कुमार महतो, सब इंस्पेक्टर रामप्रसाद इंदिवार को निलंबित कर दिया गया है. पलामू रेंज के आईजी राजकुमार लकड़ा ने सभी को निलंबित किया है.

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दरसअल गढ़वा के भवनाथपुर में कांड संख्या 63/22 की आईजी राजकुमार लकड़ा ने 22 मई को समीक्षा की थी. इसी समीक्षा के दौरान मुकदमा के अनुसंधान में लापरवाही पाई गई. जिसके बाद तत्काल प्रभाव से सभी को निलंबित करते हुए उनका तबादला मुख्यालय गढ़वा पुलिस केंद्र कर दिया. निलंबन अवधि के दौरान इन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा. आईजी ने मामले में गढ़वा एसपी को विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है.

दरसअल रजनी सिंह नामक महिला ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कोर्ट परिवाद दायर किया था. कोर्ट परिवाद के आधार पर भवनाथपुर थाना में राजेश रोशन, सत्येंद्र कुमार सिंह, कमला सिंह, राकेश कुमार सिंह, रिंकी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. सभी आरोपी पलामू के हुसैनाबाद के रहने वाले हैं. सभी पर आईपीसी की धारा 323, 498 (ए), 504, 506, 34 लगाई गई थी.

रजनी सिंह ने मामले में ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था. मुकदमे के अनुसंधान की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर रामप्रसाद इंदिवार को दी गई थी. मिली जानकारी के अनुसार मुकदमे के अनुसंधान के लिए भवनाथपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह ने अनुसंधानकर्ता रामप्रसाद इंदिवार को कुछ बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे. संबंधित बिंदुओं पर सब इंस्पेक्टर रामप्रसाद इंदिवार ने अनुसंधान नहीं किया. रामप्रसाद इंदिवार के अनुसंधान पूरा करे बिना, मुकदमे का अनुसंधान दस्तावेज में पूरा बता दिया था.

Last Updated :May 25, 2023, 1:44 PM IST
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